हमारा निर्भय मेवाड़
@सलूम्बर। त्यौहारी सीजन के मध्य नजर रखते हुए खाद्य सुरक्षा टीम ने सलूंबर क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए अब तक जिले में 4 अगस्त से 30 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं । श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण व कलेक्टर अवधेश मीना के निर्देशानुसार तथा अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार की मार्गदर्शन में ‘शुद्ध आहार व मिलावट पर वार’ अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा लगातार निरीक्षण व सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है ।खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी ने शुक्रवार को सलूम्बर में होटल अमृत श्री एंड रेस्टोरेंट,इलाहाबाद बैंक के पास का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान होटल व रेस्टोरेंट में वैद्य खाद्य अनुज्ञा पत्र उचित स्थान पर प्रदर्शित होना नहीं पाया गया, किचन में अप्रशिक्षित स्टाफ पाया गया, फूड कलर का इस्तेमाल किया जा रहा था जिसे मौके पर ही अधिकारी द्वारा नष्ट करवाया गया, होटल संचालक द्वारा बिना वेद्य खाद्य अनुज्ञा पत्र के नॉनवेज ग्राहको को परोसा जा रहा था। पानी की रिपोर्ट (IS:10500) के अनुरूप नहीं पाई गई ,पेस्ट कंट्रोल प्रमाण पत्र नहीं पाया गया, साथ ही कार्यरत कार्मिकों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी होटल संचालक के पास नहीं थे उक्त कमियों को देखते हुए होटल संचालक को अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की प्रावधानों के अंतर्गत इंप्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज उपलब्ध नहीं करने पर आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा मौके पर रेस्टोरेंट से काम में लिए जा रहे रिफाइंड सोयाबीन तेल और दही के दो नमूने लिए गए उक्त नमूनो को जांच हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा जहां से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।। त्यौहारी सीजन को देखते हुए आमजन को शुद्ध और स्वच्छ खाद्य सामग्री मिले इसके लिए सभी खाद्यकारोबार कर्ताओ से अपील की जाती है कि खाद्य सामग्री बनाने में उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री को काम में लें, साफ सफाई एवं हाइजीन का विशेष ध्यान रखें ,खुले में खाद्य सामग्री को ना रखे, खुला तेल और खुले मसाले बेचना कानून प्रतिबंधित है साथ ही बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/ फूड लाइसेंस के कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता खाद्य सामग्री को बेचते हुए, निर्माण करते हुए ,परिवहन करते हुए या स्टोरेज करते हुए पाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार सजा एवं जुमाने का प्रावधान है। डॉ परमार ने बताया कि जिले में खाद्य कारोबार कर्ताओ को, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को कार्यरत कार्मिकों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने, पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट रखने एवं पानी की रिपोर्ट IS:10500 स्टैंडर्ड के अनुसार रखना एवं साफ सफाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है। साथ ही सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को वैध खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाकर उसको अपने प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखना भी आवश्यक है। डॉ परमार ने बताया कि संपूर्ण जिले में निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्यवाही अनवरत जारी रहेगी खाद्यकारोबार कर्ताओं को दिए गए निर्देशों के खिलाफ कार्य करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी एवं मिलावट करने वालों को किसी भी स्थिति में बक्शा नहीं जाएगा।








